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राज्य » बिहार / झारखण्ड


हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

दुमका 20 फरवरी (वार्त झारखंड में दुमका जिले की एक सत्र अदालत ने पांच साल पुराने हत्या मामले में आज दोषसिद्ध एक आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) पवन कुमार की अदालत ने जमीन विवाद को लेकर 04 जुलाई 2015 को मुंशी टुडू की हत्या करने से संबंधित मामले में दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद जिले के रानीश्वर थाना क्षेत्र के डंगालपाड़ा तालाब टोला निवासी सुरेन्द्र टुडू को दोषी पाकर भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास के साथ पच्चीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक साल की सजा अलग से भुगतनी होगी।
न्यायालय ने अपने फैसले में जुर्माने की राशि मृतक की पत्नी सलोनी मुर्मू को देने का आदेश दिया है। इस मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा ने बहस में हिस्सा लिया और न्यायालय में नौ गवाह पेश किये।
सं सूरज
जारी (वार्ता)
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