राज्यPosted at: Jun 19 2019 8:07PM हत्या के मामले में 19 को उम्र कैद की सजा
बरहामपुर,19 जून(वार्ता) ओडिशा के बरहामपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस के साहू ने हत्या के 12 साल पुराने मामले में 19 लोगों को दोषी ठहराते हुए बुधवार को उम्र कैद की सजा सुनायी।
इस मामले में एक आरोपी की मृत्यु हो चुकी है। अदालत ने 12 गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला सुनाया।
सभी 19 लोग वर्ष 2007 में गंजम जिले के रेंजइलुंड तहसील के फुल्टा गांव में गुटीय संघर्ष में महेश्वर सस्माल की हत्या में संलिप्त थे ।
सस्माल के परिजनों ने फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मामले का फैसला देर से आया किंतु वे न्याय को लेकर संतुष्ट है।
सस्मल के भाई ने कहा “ हम फैसले को लेकर खुश हैं।”
सजाआफ्ता लोगों के वकील ने कहा है कि वह इसके खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे।
मिश्रा आशा
वार्ता