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हत्या के मामले में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा

सुपौल, 20 जुलाई (वार्ता) बिहार में सुपौल जिले की एक सत्र अदालत ने हत्या के मामले में आज एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र प्रसाद पांडे ने यहां मामले में सुनवाई के बाद आरोपी उमेश साह को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने मामले के एक अन्य आरोपी को तीन साल की सजा दी है।
आरोप के अनुसार, 24 जुलाई 2015 को जिले के छातापुर थाना क्षेत्र के भटटाबारी गांव में दोषियों ने डोमी साह की लाठी एवं डंडे से पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। इस सिलसिले में मृतक के परिजनों ने संबंधित थाना में एक नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
सं.सतीश
वार्ता
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