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हत्या के मामले में तीन युवकों को 10-10 साल की कैद

नांदेड़, 26 जून (वार्ता) महाराष्ट्र के नादेड़ में अदालत ने हत्या के मामले में बुधवार को तीनों दोषियों को 10 -10 कैद की सजा सुनायी। साथ ही दोषियों को दो-दो हजार जुर्माना भरने का आदेश दिया।
न्यायाधीश एस ए खरात ने आरोपी अक्षय गौतम वाघमारे, चीकू संदीप कांबले और शेटी विनायक को अजय गोपीचंद चिट्टे की हत्या का दोषी पाया और इन्हें 10-10 साल कैद तथा दो-दो हजार रुपये जर्माना भरने का आदेश दिया।
गया था।
सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि चिट्टे तीनों हत्यारों और किशोर बुद्धभूषण मारूती कांबले के बीच विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान इन तीनों ने उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद श्री कांबले ने शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर दी।
उल्लेखनीय है कि रिपोर्ट के अजय गोपीचंद चिट्टे की 2017 में हत्या कर दी गयी थी।
त्रिपाठी, संतोष
वार्ता
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