राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Feb 27 2020 7:53PM हत्यारे पति को उम्रकैदबोकारो 27 फरवरी (वार्ता) झारखंड में बोकारो जिले की एक सत्र अदालत ने पत्नी की हत्या के दोषी पति को आज आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने रीना दास की हत्या के मामले में पति कार्तिक दास को दोषी करार देने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने इसके अलावा 50 हजार रुपये जुर्माना भुगतान करने भी आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता संजय कुमार झा ने यहां बताया कि रीना दास पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के पारा थाना क्षेत्र के जामगुड़िया की रहने वाली थी। रीना (40) की बोकारो जिले के चंदनकियारी थाना क्षेत्र के महाल निवासी कार्तिक दास के साथ वर्ष 2010 में शादी हुई थी। 20 दिसम्बर 2018 की रात को रीना दास को उसके पति कार्तिक दास ने जमका पिटाई की। पिटाई से वह गंभीर रूप से घायल हो गई और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सं सूरजवार्ता