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हमीरपुर में गैर इरादतन हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास

हमीरपुर 19 फरवरी(वार्ता)उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की एक अदालत ने हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा 12 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जरिया क्षेत्र का अमूंद गांव निवासी भूपेंद्र सिंह पांच जुलाई 2010 को एक शादी समारोह में शामिल होने मुस्करा के भैंसाय गांव गया था। भैंसाय में जगतराज राजपूत के दरवाजे पर निहारन का कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम के दौरान श्याम जी ने अपने तमंचे से भूपेंद्र सिंह पर फायर कर दिया। गोली लगने वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे आनन फानन में राठ के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। जहां हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने उसे झांसी रेफर कर दिया। जहां इलाज दौरान भूपेंद्र की मृत्यु हो गई।
मृतक के चाचा इंद्रपाल ने अपने सगे दामाद श्यामजी के खिलाफ मुस्करा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया।
विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट कृष्ण कुमार (पंचम) ने इस मामले की सुनवाई के बाद बुधवार को श्याम जी को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार देते हुये आजीवन कारावास तथा 12 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई।
सं भंडारी
वार्ता
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