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राज्य


हमीरपुर में हत्या के मामले में दो भाईयों सहित चार लोगों को उम्र कैद

हमीरपुर 23 जनवरी (वार्ता) उत्तर प्रदेश में हमीरपुर की एक अदालत ने नौ साल पुराने हत्या के मामले में दो भाईयों समेत चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 16-16 हजार रूपये का जुमाना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जरिया क्षेत्र के पहरा गांव में आठ नवम्बर 2008 को गांव के प्रकाश और रामाधीन ने शराब पीने के लिये गांव के राजेन्द्र से गिलास मांगा। इसी बात को लेकर दोनो पक्षों में विवाद हो गया। तभी प्रकाश और उसके भाई गोपी तथा रामजीवन ने फायरिंग कर दी। इस घटना में राजेन्द्र, छबलाल और देवी घायल हो गये। राजेन्द्र की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। हत्या की रिपोर्ट छबलाल की पत्नी श्रीमती चन्द्र प्रभा ने प्रकाश, गोपी, रामाधीन तथा रामजीवन के खिलाफ दर्ज करायी।
पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल कर विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र राधे श्याम यादव की अदालत में पेश किया। अदालत ने आज दोनो सगे भाईयों समेत चार अभियुक्ताें को आजीवन कारावास के साथ अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। इस मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता दिनेश शर्मा ने की।
सं त्यागी
अवधेश
वार्ता
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