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हरियाणा में खेल परिसरों, स्टेडियमों में दिशानिर्देशों के पालन से ही खेल गतिविधियों को मंजूरी

चंडीगढ़, तीन जून(वार्ता) हरियाणा सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया(एसओपी) का कड़ाई से पालना सुनिश्चित करते हुए प्रदेश के खेल परिसरों और स्टेडियमों में खेल प्रशिक्षण तथा अन्य सम्बंधित गतिविधियों की अनुमति दी है।
खेल एवं युवा मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि चूंकि रात्रि कर्फ्यू के कारण रात नौ बजे से प्रात: पांच बजे के बीच लोगों की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध है, इसलिए प्रशिक्षुओं को केवल प्रात: पांच बजे के बाद तथा रात नौ बजे से पहले ही प्रशिक्षण या अभ्यास की अनुमति होगी। प्रदेश में जिम्नेजियम और स्वीमिंग पूल फिलहाल बंद रहेंगे। प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करते समय गर्मी की स्थितियों को ध्यान में रखना होगा। इस दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रशिक्षुओं/प्रशिक्षकों की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत हो। इसके अलावा, खेल स्टेडियमों और परिसरों में दर्शकों की अनुमति नहीं होगी तथा अगले आदेशों तक इनमें किसी भी स्पर्धा या समारोह की भी अनुमति नहीं दी जाएगी।
प्रवक्ता ने बताया कि जिलाें के खेल एवं युवा मामले अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस दौरान सामाजिक दूरी का पालन किया जाए। आवश्यकतानुसार प्रत्येक जगह पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराये जाएं और सभी अधिकारियों, प्रशिक्षकों और प्रशिक्षुओं ने मास्क पहने हुए हों। इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
रमेश1705वार्ता
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