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भारत


चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कानून बनाना संसद का विशेषाधिकार-उच्चतम न्यायालय

नयी दिल्ली, 06 मई (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को टिप्पणी की कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कानून बनाना संसद का काम है और अदालतें विधायिका को यह निर्देश नहीं दे सकतीं कि उसे किस तरह का कानून बनाना चाहिए।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने 'मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यावधि) अधिनियम, 2023' की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। इस नए कानून के तहत निर्वाचन आयुक्तों के चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को बाहर कर दिया गया है।
पीठ ने स्पष्ट किया कि दो मार्च, 2023 के फैसले के माध्यम से चयन पैनल में मुख्य न्यायाधीश को शामिल करना केवल एक अस्थायी व्यवस्था थी, जो कानून की अनुपस्थिति में की गई थी। न्यायालय ने सवाल किया कि क्या अदालत संसद को चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने के लिए कानून बनाने का निर्देश दे सकती है। पीठ ने कहा, "कानून बनाना संसद का विशेषाधिकार है। अदालतें संसद को कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकतीं।"
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया और गोपाल शंकरनारायणन ने तर्क दिया कि नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालिका का विशेष नियंत्रण नहीं होना चाहिए और यह संवैधानिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। उन्होंने दलील दी कि चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री को शामिल करने से संतुलन सरकार के पक्ष में झुक जाता है, जिससे निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।
सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के स्थगन अनुरोध को भी खारिज कर दिया, जो अन्य संवैधानिक पीठ के समक्ष व्यस्तता के कारण समय मांग रहे थे। अदालत ने कहा कि यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसकी सुनवाई की तारीख बहुत पहले तय की गयी थी।
उल्लेखनीय है कि एडीआर और जया ठाकुर सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम की धारा सात और आठ को चुनौती दी है, जो चयन समिति की संरचना और उसकी प्रक्रिया से संबंधित हैं। मामले की सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी।
शादाब , जांगिड़
वार्ता
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