राज्य » अन्य राज्यPosted at: Feb 13 2025 8:18PM उच्च न्यायालय ने वाहनों के ओवर स्पीड मामले में आईजी ट्रैफिक को किया तलब
नैनीताल, 13 फरवरी (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में वाहनों की ओवर स्पीड और उससे हो रही दुर्घटनाओं के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को पुलिस महानिरीक्षक (यातायात) को आगामी 20 फरवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।
साथ ही अदालत ने यह भी पूछा है कि ओवर स्पीड पर रोकथाम के लिए कौन सी अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा सकता है।
अधिवक्ता ललित मिगलानी की ओर से दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने सुनवाई की।
दायर याचिका में कहा गया कि 18 से 25 साल के युवा ओवर स्पीड का शिकार हो रहे हैं। इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। याचिका में मांग की गयी है कि 1000 से 2000 सीसी की गाड़ी चलाने के लिए उम्र सीमा में बदलाव किया जाना चाहिए। इसे न्यूनतम 25 साल निर्धारित की जाए।
अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए आईजी ट्रैफिक को ठोस सुझाव के साथ अदालत में पेश होने के निर्देश दिए। इस मामले में आगामी सुनवाई 20 फरवरी को होगी।
रवीन्द्र.अभय
वार्ता