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सारण में कुंआ में गिरकर किशोर की मौत

छपरा, 07 फरवरी (वार्ता) बिहार में सारण जिले के भेल्दी थाना क्षेत्र में बुधवार को कुआं में गिरकर एक किशोर की मौत हो गयी।
पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि लहरपुरा पचरुखी गांव निवासी अजय भगत का पुत्र राजा कुमार (15) कुंआ की मुंडेर पर बैठा था। अचानक वह अनियंत्रित होकर कुंआ में गिर गया। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन उसे कुंआ से बाहर निकाल कर चिकित्सक के पास लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।
सूत्रों ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमॉर्टम कराये जाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है।
सं प्रेम
वार्ता
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बिहार में अपराधियों पर कसेगा शिकंजा: सम्राट चौधरी

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गया जी, 15 दिसंबर (वार्ता) बिहार के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को कहा कि बिहार में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी और समय के साथ उनके उपर प्रशासन का शिकंजा पहले से ज्यादा कसा जायेगा।.

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पटना, 15 दिसंबर (वार्ता)पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने सोमवार को मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान घोषित किए गए पथ निर्माण विभाग की परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ ससमय पूर्ण करने का संबंधित अभियंताओं को निर्देश दिया।.

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बोकारो से अपहृत जयंत सिंह की हत्या, शव गिरिडीह के पीरटांड़ से बरामद, 6 गिरफ्तार

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बोकारो, 15 दिसंबर (वार्ता) झारखंड में बोकारो जिले के हरला थाना क्षेत्र से विगत10 दिसंबर को अपहृत जयंत सिंह की हत्या के बाद आरोपियों ने उसका शव गिरिडीह जिले के पीरटांड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत जलेबिया घाटी में फेंक दिया था, जहां से पुलिस ने शव बरामद किया है। .

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पटना में अतिक्रमण उन्मूलन अभियान 13वें दिन रहा जारी, वसूला गया 51,600 रुपया का जुर्माना

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पटना, 15 दिसंबर (वार्ता) पटना के जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एसएम के निर्देश पर शहर में अतिक्रमण उन्मूलन अभियान 13वें दिन भी जारी रहा और इस दौरान आज कुल 51,600 का जुर्माना वसूला गया।.

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दलित की गैर इरादतन हत्या के जुर्म में दोषी को सजा

15 Dec 2025 | 8:49 PM

पटना, 15 दिसंबर (वार्ता) बिहार की राजधानी पटना स्थित एक विशेष अदालत ने एक दलित की गैर इरादतन हत्या करने के जुर्म में सोमवार को एक व्यक्ति को दस वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ दस हजार रूपए का जुर्माना भी किया । अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम की विशेष अदालत के न्यायाधीश पंकज चौहान ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के बाईपास थाना क्षेत्र के बाहरी बेगमपुर गांव निवासी मनीष कुमार को भारतीय दंड विधान की धारा 304 के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है । जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को तीन माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।.

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