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अवैध रूप से कोयला व्यापार करने के मामले में दो आरोपी को एक साल की कैद

दुमका 26 जून (वार्ता)झारखंड में दुमका की एक अदालत ने अवैध रूप से चोरी का कोयला व्यापार करने से संबंधित एक मामले में दोषसिद्ध दो आरोपी को 10 एक साल के कारावास की सजा सुनायी है।
वहीं दस हजार रुपए जुर्माना अदा करने का भी आदेश दिया है। दुमका के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मो. जावेद खान की अदालत में बुधवार को जामा थाना कांड संख्या 93/2018 में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक खुशबुद्दीन अली ने पैरवी की और बहस में हिस्सा लिया। अभियोजन की ओर से न्यायालय में सात गवाह पेश किये गये और प्रति परीक्षण कराया गया। दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद न्यायालय ने भादवि की धारा 414 के तहत दोषसिद्ध आरोपी देवघर जिले के पालोजोरी थाना क्षेत्र के रघुवाडीह गांव निवासी 407 मिनी ट्रक के मालिक राजा मंडल उर्फ पिंटु मंडल और चालक किस्मत अंसारी को एक साल के कारावास और दस हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनायी। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
इस मामले में एक अन्य नामजद आरोपी मुरली मंडल का मामले में न्यायालय अलग से सुनवाई चल रही है। एपीपी से मिली जानकारी के मुताबिक दुमका जिले के जामा थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी संजय कुमार मालवीय के लिखित बयान पर 15 जुलाई 2018 को भादवि की धारा 414 और 34 के तहत मिनी ट्रक के मालिक राजा मंडल, चालक किस्मत अंसारी और सहयोगी मुरली मंडल सहित तीन लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक पूर्व थाना प्रभारी को 15 जुलाई 2018 की रात्रि में 407 मिनी ट्रक से अवैध कोयला लाद कर बासुकीनाथ रोड की ओर ले जाने की गुप्त सूचना मिली थी। इस सूचना पर पूर्व थाना प्रभारी ने अपने सहयोगी सहायक अवर निरीक्षक ललित मोहन, हवलदार सहजाद अंसारी,आरक्षी देवीलाल मरांडी,प्रकाश चन्द्र मुर्मू,मो सलीम अंसारी सहित अन्य पुलिस कर्मियों के साथ रात्रि में ही त्वरित कार्रवाई शुरू की। इस बीच पुलिस टीम ने उसी दिन सुबह 4.30 बजे पूरब खटंगी गांव की तरफ से एक वाहन को आते देखा।
थाना प्रभारी ने अपने सभी सहयोगियों को सतर्क रहने तथा वाहन को रोककर जांच करने का निर्देश दिया। इसी क्रम में उक्त वाहन से उतर कर अंधेरे का लाभ लेते हुए एक व्यक्ति भाग निकला। इसके बाद पुलिस टीम ने वाहन चालक से पूछताछ करने के साथ वाहन की तालाशी ली। जिसमें 407 मिनी ट्रक संख्या बी आर 12 ए- 4945 पर अवैध कोयला लदा था। टीम ने चालक से कोयला से संबंधित कागजात की मांग की तो वह कागजात नहीं दिखा सका। इसी क्रम में पुलिस टीम ने वाहन चालक किस्मत अंसारी और उसके सहयोगी मुरली मंडल को गिरफ्तार कर लिया तथा उक्त वाहन के साथ उस पर लदा करीब साढ़े चार टन कोयला जब्त कर लिया।
सं/विनय
वार्ता