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विसर्जन के दौरान बिना लाइसेंस प्राप्त जुलूस निकालने को लेकर चार प्राथमिकी दर्ज

दरभंगा, 06 फरवरी (वार्ता) बिहार के दरभंगा जिले में सरस्वती पूजा के अवसर पर प्रतिमा विसर्जन के दौरान बिना लाइसेंस प्राप्त जुलूस निकालने तथा संवेदनशील गाना बजाने को लेकर बिहार लाउडस्पीकर नियंत्रण अधिनियम-1955 के तहत एवं अन्य सुसंगत धाराओं में जिले के विभिन्न थाना में चार प्राथमिकी दर्ज की गयी है।
पुलिस सूत्रों ने गुरूवार को यहां बताया कि जिले के बहादुरपुर थाना ने 12 नामजद एवं 10 -15 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। वहीं बहेड़ा थाना के ने चार नामजद एवं एक पिकअप डीजे सहित जप्त कर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बिरौल थाना ने 25 नामजद एवं 40-50 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है,जबकि तिलकेश्वर थाना ने 13 नामजद एवं अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर एक डीजे को जप्त किया गया है।
गौरतलब है कि सरस्वती पूजा के पूर्व ही वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के निर्देशन में दरभंगा जिले के सभी थाना परिसर में थाना क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्ति, जनप्रतिनिधि एवं आम जनता के साथ थानाध्यक्ष एवं अंचलाधिकारी के उपस्थिति में शांति समिति की बैठक का आयोजन कर डीजे बजाने एवं संवेदनशील गाना बजाने को लेकर प्रतिबंधित किया गया था।
सं.प्रेम सूरज
वार्ता