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शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में संजीव मुखिया की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

पटना 13 फरवरी (वार्ता) बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की ओर से आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 और केंद्रीय सिपाही चयन परीक्षा 2023 के प्रश्नपत्र लीक मामले में पटना की एक सत्र अदालत ने मामले के मुख्य अभियुक्त संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया की अग्रिम जमानत याचिका आज खारिज कर दी।
पटना के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत में संजीव कुमार की ओर से दाखिल की गई याचिका पर बहस करते हुए उसके वकील ने कहा था कि उनका मुवक्किल निर्दोष है अतः उसे अग्रिम जमानत की सुविधा दी जाए ।अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध करते हुए अपर लोक अभियोजक ओमकार पांडे ने मामले को गंभीर बताया था । दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने संजीव कुमार को अग्रिम जमानत की सुविधा दिए जाने से इनकार कर दिया।
गौरतलब है कि 15 मार्च 2024 को बीपीएससी की ओर से आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा तीन के प्रश्नपत्र लीक होने की सूचना पर विशेष धावा दल बनाया गया था, जिसने कई लोगों को प्रश्न पत्रों एवं अन्य आपत्तिजनक दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार अभियुक्तों ने मामले में संजीव कुमार की मुख्य भूमिका बताई थी। मामले की प्राथमिकी आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 6/2024 के रूप में भारतीय दंड विधान और बिहार एग्जामिनेशन कंडक्ट ऐक्ट तथा सूचना एवं तकनीक अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दर्ज की गई थी।
इसी तरह इससे पूर्व अक्टूबर 2023 में केंद्रीय सिपाही चयन बोर्ड की ओर से आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना पर एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसने तकनीकी जांच के बाद सूचना सही पाई एवं एक संगठित अपराध का मामला पाया था। मामले की प्राथमिकी आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 16/2023 के रूप में भारतीय दंड विधान तथा सूचना एवं तकनीकि अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दर्ज की गई थी।
सं. सूरज
वार्ता