राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Feb 13 2025 8:46PM आईएएस संजीव हंस मामले में शादाब खान की जमानत अर्जी खारिजपटना 13 फरवरी (वार्ता) करोड़ों रुपए के अवैध धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की बिहार में पटना स्थित विशेष अदालत ने मामले के जेल में बंद अभियुक्त शादाब खान की जमानत अर्जी आज खारिज कर दी। ईडी के विशेष न्यायाधीश सह पटना के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत ने अभियुक्त शादाब खान की ओर से दाखिल की गई जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद उसे जमानत पर मुक्त करने से इनकार कर दिया। इस मामले में ईडी ने शादाब खान को दिल्ली से गिरफ्तार करने के बाद 19 अक्टूबर 2024 को जेल भेजा था। गौरतलब है कि ईडी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ अवैध धन शोधन के मामले में जांच कर रही है। जांच के दौरान ही आय से अधिक संपत्ति दर्ज करने का मामला दर्ज किया गया। ईडी ने पूछताछ के बाद इस मामले में आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव को भी गिरफ्तार किया था। मामला करोड़ो रुपये के अवैध रूप से धन शोधन का है। अवैध धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में मुकदमा संख्या ईसीआई 04/2024 दर्ज कर जांच कर रही है।सं. सूरजवार्ता