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अंतिम मतदाता सूची से बाहर व्यक्तियों को मिलेगी नि:शुल्क कानूनी सहायता

पटना, 9 अक्टूबर (वार्ता) सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार पटना जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने अंतिम मतदाता सूची से बाहर हुए व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए ब्लॉक स्तर पर पारा विधिक स्वयंसेवकों की प्रतिनियुक्ति की है।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एवं अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय से पारित आदेश के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार पटना ने वैसे व्यक्तियों को जिनका नाम अंतिम मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया है, अपील दाखिल करने एवं अन्य कानूनी सहायता देने के लिए ब्लॉक स्तर पर पाराविधिक स्वयंसेवकों की प्रति नियुक्ति करते हुए उनके फोन नंबर जारी किये हैं।
इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकार में एक हेल्प डेस्क का भी गठन किया गया है. जिसमें पैनल अधिवक्ता के रूप में देवेंद्र प्रताप सिंह को प्रतिनियुक्त किया गया है। ऐसे व्यक्ति जो मतदाता सूची में अपना नाम शामिल किए जाने के लिए अपील दायर करना चाहते हैं, ब्लॉक स्तर पर प्रतिनियुक्त पाराविधिक स्वयंसेवकों की सहायता ले सकते हैं। किसी प्रकार की अन्य कठिनाई होने पर पटना जिला विधिक सेवा प्राधिकार के हेल्प डेस्क से भी सहायता ली जा सकती है।
सं.शैलेश
वार्ता
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