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हिरासत में व्यक्ति की मौत , पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश

मुंबई 20 जनवरी (वार्ता) बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार को बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी चौकीदार की हिरासत में मौत में कथित रूप से शामिल पांच पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और नीला गोखले की पीठ ने मजिस्ट्रेट रिपोर्ट की समीक्षा के बाद यह निर्देश दिया।
ठाणे मजिस्ट्रेट ने मामले की जांच की है एवं आरोपी की मौत के लिए पांच पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदार पाया है।न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज का इसकी जांच की जाएगी।
पांच पुलिस अधिकारियों में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय शिंदे (ठाणे अपराध शाखा), सहायक पुलिस निरीक्षक नीलेश मोरे, हेड कांस्टेबल अभिजीत मोरे और हरीश तावड़े तथा ड्राइवर शामिल हैं।
चौबीस वर्षीय शिंदे को अगस्त 2024 में बदलापुर के एक स्कूल में दो युवतियों के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 24 सितंबर को पूछताछ के लिए ट्रांजिट रिमांड पर ले जाते समय पुलिस मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने दावा किया कि आरोपी शिंदे ने एक अधिकारी की बंदूक छीन ली और गोली चला दी जिससे एक अधिकारी घायल हो गया। जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई गई जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस का कहना है कि यह आत्मरक्षा में किया गया कृत्य था।
शिंदे के परिवार ने पुलिस के बयान का विरोध किया है। उनका दावा है कि मुठभेड़ को फर्जी बताया गया था और इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया।
जांगिड़ अशोक
वार्ता