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बुच ने विशेष न्यायालय के आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की

मुंबई 03 मार्च (वार्ता) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की पूर्व अध्यक्ष माधबी पुरी बुच और पांच अन्य लोगों ने प्राथमिकी दर्ज करने के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो(एसीबी) की विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ सोमवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
याचिका में कथित शेयर बाजार धोखाधड़ी के लिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के विशेष न्यायालय के हालिया आदेश को रद्द करने का आग्रह किया गया है।
उन्होंने अपनी याचिका में एक पत्रकार द्वारा की गई शिकायत पर पारित विशेष न्यायालय के आदेश को चुनौती दी। आदेश में आरोप लगाया गया था कि सेबी अधिकारियों ने सेबी अधिनियम, 1992 के साथ-साथ सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 जैसे प्रमुख नियामक ढांचे का पालन किए बिना लिस्टिंग को आगे बढ़ने दिया। शिकायतकर्ता ने अधिकारियों पर बाजार में हेरफेर, अंदरूनी व्यापार और शेयर की कीमतों में कृत्रिम वृद्धि की सुविधा देने का भी आरोप लगाया जिससे निवेशकों को काफी नुकसान हुआ।
याचिका को आज सुबह न्यायमूर्ति एस.जी. डिगे के समक्ष प्रस्तुत किया गया। याचिका में इस पर समुचित सुनवाई का आग्रह किया गया। उन्होंने इस पर सहमति जताते हुए मामले को मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
इस मामले में शामिल सेबी अधिकारियों की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई मामले में नामित दो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) अधिकारियों की ओर से पेश हुए।
इससे पहले मुंबई की एसीबी विशेष अदालत ने शनिवार को इन पांचों के खिलाफ एक कंपनी की सूचीबद्धता से संबंधित कथित अनियमितताओं की जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिये थे।
जांगिड़ अशोक
वार्ता