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सांगली की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

सांगली, 15 मई (वार्ता) महाराष्ट्र में इस्लामपुर की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को एक व्यक्ति को नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न करने के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
सरकारी वकील रंजीत पाटिल के अनुसार शिरसाटवाड़ी निवासी आरोपी जयवंत राम शिरसाट उर्फ ​​बबज्या (46) ने पिछले साल जून में जिले की शिराला तहसील में एक छह साल की बच्ची को जबरन झाड़ी में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब एक महिला ने शोर मचाया तो आरोपी मौके से फरार हो गया था। आरोपी को बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
अदालत में पांच गवाहों के बयानों के बाद आज अतिरिक्त सत्र (द्वितीय) न्यायाधीश अनिरुद्ध थट्टे ने इस मामले में शिरसाट को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और उसे जुर्माने की राशि से 35,000 रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया।
नवनी, उप्रेती
वार्ता