राज्य » गुजरात / महाराष्ट्रPosted at: May 16 2025 11:34AM महाराष्ट्र सरकार ने कांस्टेबलों को जांच अधिकारी के रूप में दिया अधिकारमुंबई, 16 मई (वार्ता) महाराष्ट्र गृह विभाग ने पुलिस बल में जनशक्ति की कमी के बाद पुलिस कांस्टेबलों को जांच अधिकारी के रूप में कार्य करने का अधिकार देते हुए एक सरकारी अधिसूचना जारी की है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यहां यह जानकारी दी। इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें कहा गया है कि कोई भी हेड कांस्टेबल और उससे ऊपर का पद जांच अधिकारी की सहायता के लिए अनुरोध पर कार्य कर सकता है। पुलिस कांस्टेबलों को भी इस भूमिका के लिए नामित किया जा सकता है, बशर्ते वे मानदंडों को पूरा करते हों, जैसे कि स्नातक की डिग्री प्राप्त करना, कम से कम 7 साल की सेवा पूरी करना, डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल, नासिक में छह सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना और सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण करना और उनके खिलाफ कोई विभागीय जांच लंबित न हो। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 के अधिकारी ने कहा कि धारा 180 (1) के तहत आपराधिक जांच में सहायता करने के लिए हेड कांस्टेबल और कुछ योग्य पुलिस कांस्टेबलों को अधिकार देने वाली एक सरकारी अधिसूचना जारी की गई है। इस निर्णय को जनशक्ति की कमी की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है और इससे राज्य भर में चल रही आपराधिक जांच की दक्षता में वृद्धि होने की उम्मीद है।सैनीवार्ता