राज्य » गुजरात / महाराष्ट्रPosted at: Jun 6 2025 7:07PM महाराष्ट्र सरकार को ईद की नमाज के लिए अनुमति को लेकर आवदेन पर फैसला लेने के निर्देशमुंबई 06 जून (वार्ता) बॉम्बे उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार के सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय के सचिव से मुंबई के ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में बकरीद की नमाज के आयोजन की अनुमति को लेकर आवेदन पर फैसला करने को कहा।न्यायमूर्ति नीला गोखले और मंजूषा देशपांडे की अवकाशकालीन पीठ ने उमर अब्दुल जब्बार गोपालानी की याचिका के जवाब में ये निर्देश दिये। याचिका में स्थानीय गामदेवी पुलिस के कानून और व्यवस्था तथा यातायात की भीड़भाड़ के मुद्दों का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार करने के फैसले को चुनौती दी गयी थी।याचिका में कहा गया है कि अग्निशमन और यातायात विभागों ने एनओसी दे दी है, जबकि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय से एक और एनओसी प्राप्त करने के लिए कहा है तथा उसके बाद उसने कहा कि वह आवेदन पर विचार करेगा।याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि मैदान में 50 से अधिक वर्षों से बिना किसी घटना के नमाज अदा की जाती रही है और यदि अनुमति दी जाती है, तो कानून और व्यवस्था की स्थिति से बचने के लिए सभी आवश्यक सावधानी बरती जायेगी। सरकारी वकील हितेन वेनेगांवकर ने आपत्ति जतायी और स्पष्ट किया कि दोनों एजेंसियों ने केवल सशर्त मंजूरी जारी की थी। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस का निर्णय आंशिक रूप से 2024 में अनुमति देने से इनकार करने पर आधारित था। अशोकवार्ता