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मुंबई मदरसा ट्रस्टियों पर अनधिकृत लाउडस्पीकरों को लेकर कानूनी कार्रवाई

मुंबई, 17 जून (वार्ता) मुंबई पुलिस ने कुरैशी नगर में मदरसा के दो ट्रस्टियों के खिलाफ अनधिकृत लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की है।
अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
कुरैशी नगर के नामदार चाल में स्थित अंजुमन शाहे आलम मदरसा हबीबिया अंजुल इस्लाम के ट्रस्टी सलीम अजीज शाह (52) और तौफीक जैनुद्दीन शाह (37) पर ध्वनि प्रदूषण फैलाने का आरोप है। यह घटना 15 जून की शाम 6:30 से सात बजे के बीच की है, जब गश्त लगा रहे अधिकारियों ने देखा कि अनधिकृत लाउडस्पीकर बज रहे हैं।
लाउडस्पीकर का उपयोग सीधे तौर पर 23 जनवरी को बम्बई उच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन है। न्यायालय ने पूजा स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग से संबंधित रिट याचिका पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कहा था कि लाउडस्पीकर धार्मिक अनुष्ठान का अनिवार्य हिस्सा नहीं हैं। इसने पुलिस को स्थापित ध्वनि प्रदूषण नियमों के अनुपालन का आदेश भी दिया।
आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने इलाके की सभी मस्जिदों के ट्रस्टियों के साथ बैठक की। इस बैठक में अधिकारियों ने उच्च न्यायालय के फैसले को स्पष्ट किया और कहा कि धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए पुलिस की अनुमति अनिवार्य है।
इसके अलावा, अंजुमन शाहे आलम मदरसा के ट्रस्टियों को पहले ही एक औपचारिक लिखित नोटिस मिल चुका है। इस नोटिस में कहा गया है कि लाउडस्पीकर के किसी भी उपयोग के लिए आधिकारिक पुलिस आदेश प्राप्त करना और स्वीकार्य डेसिबल स्तरों का सख्ती से पालन करना आवश्यक होगा।
पुलिस ने सलीम अजीज शाह और तौफीक जैनुद्दीन शाह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। उन पर ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 की धाराओं के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं। मामले की जांच अभी चल रही है।
अभय,आशा
वार्ता