राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Mar 22 2025 7:43PM छेडछाड में मामले में आरोपी को कारावासभोपाल, 22 मार्च (वार्ता) मध्यप्रदेश के भोपाल जिले की एक अदालत ने आज छेड़छाड़ के मामले में आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर एक साल की सजा सुनायी है। संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि श्रीमती शोभना गौतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने छेडछाड़ करने के मामले में आरोपी राकेश अहिरवार को दोषी पाते हुये एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अभियोजन के अनुसार 04 अप्रैल 2017 को पीडिता ने थाना छोला मंदिर में अभियुक्त राकेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई कि 03 अप्रैल 2017 को आरोपी राकेश ने उसके साथ छेड़छाड़ किया और जान से मारने की धमकी दी है।सं नागवार्ता