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शराब घोटाला: पूर्व आबकारी मंत्री लखमा की जमानत अर्जी खारिज

बिलासपुर, 12 सितंबर (वार्ता) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार पूर्व आबकारी मंत्री व कांग्रेस नेता कवासी लखमा को बड़ा झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
न्यायालय ने कहा कि आरोप गंभीर आर्थिक अपराध से जुड़े हैं और जांच अभी जारी है। ऐसे में जमानत मिलने पर सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका है।
गौरतलब है कि लखमा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 15 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह गत आठ माह से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। ईडी का आरोप है कि 2019 से 2023 के बीच एफएल-10ए लाइसेंस नीति लागू कर उन्होंने अवैध शराब व्यापार को बढ़ावा दिया। जांच एजेंसी का दावा है कि शराब सिंडिकेट से लखमा को हर महीने लगभग दो करोड़ रुपए मिलते थे और इस तरह करीब 72 करोड़ रुपए की अवैध कमाई हुई। उक्त जानकारी संबंधित वकीलों ने आज साझा की ।
अदालत ने माना कि लखमा पर लगे आरोप गंभीर आर्थिक अपराध की श्रेणी में आते हैं और जांच अभी जारी है। ऐसे में उन्हें जमानत दिए जाने से सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
वहीं ईडी का आरोप है कि लखमा ने वर्ष 2019 से 2023 के बीच राज्य में एफएल-10ए लाइसेंस नीति लागू कर अवैध शराब व्यापार को बढ़ावा दिया। जांच एजेंसी के मुताबिक इस नीति के जरिए बने शराब सिंडिकेट से उन्हें हर महीने लगभग दो करोड़ की अवैध आय होती थी।
लखमा ने अपनी याचिका में कहा कि यह मामला राजनीतिक साजिश का हिस्सा है और उनके खिलाफ आरोप सह-अभियुक्तों के बयानों पर आधारित हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मामले में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और सह-अभियुक्तों, अरुणपति त्रिपाठी, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, अनिल टुटेजा और अरविंद सिंह को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है।
मामले में ईडी ने कावसी लखमा की दलीलों का कड़ा विरोध किया और अदालत को बताया कि लखमा इस पूरे षड्यंत्र में मुख्य भूमिका निभा रहे थे। उनकी रिहाई से जांच प्रभावित हो सकती है।
अदालत ने इस तर्क से सहमति जताते हुए कहा कि यह मामला अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती।
पंकज संजय
वार्ता
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