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छत्तीसगढ हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई को बताया असंगत, एनबीएफसी के खाते में राशि होल्ड करने का आदेश किया रद्द

बिलासपुर, 11 जून (वार्ता) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी करते हुए गुरुवार को कहा कि पुलिस किसी वाणिज्यिक विवाद में "निजी वसूली एजेंट" की भूमिका नहीं निभा सकती।
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 के प्रावधानों के उल्लंघन में एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के बैंक खाते में करोड़ों रुपये होल्ड करने संबंधी पुलिस आदेश को निरस्त कर दिया।
मामले के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी स्थित ऑक्ज़िजो फाइनैंशियल सर्विस लिमिटेड उद्योगों एवं लघु व्यवसायियों को ऋण उपलब्ध कराती है। कंपनी का एक बैंक खाता कोटक महिंद्रा बैंक की रायपुर शाखा में संचालित है, जिसमें देशभर के उधारकर्ताओं से प्रतिदिन लगभग 12 से 15 करोड़ रुपये की ईएमआई जमा होती है।
याचिका के अनुसार कंपनी ने श्रीजीकृपा लिमिटेड को कच्चा माल खरीदने के लिए लगभग 10 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा प्रदान की थी। बाद में उक्त कंपनी और माल आपूर्ति करने वाली ओएफबी टेक के बीच वजन में कथित गड़बड़ी को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके आधार पर मंदिर हसौद थाना में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। प्रारंभिक शिकायत में कथित नुकसान करीब 6.90 लाख रुपये बताया गया था, जिसे बाद में 43.38 लाख रुपये आंका गया।
जांच के दौरान मंदिर हसौद पुलिस ने ऑक्सीजो फाइनेंशियल सर्विसेज के बैंक खाते से लेन-देन पर रोक लगाते हुए 53 करोड़ 47 लाख 17 हजार 835 रुपये की राशि होल्ड कर दी। बाद में पुलिस ने संशोधित आदेश जारी कर 43.38 लाख रुपये होल्ड रखने की बात कही।
इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए कंपनी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कंपनी का कहना था कि वह एफआईआर में नामजद आरोपी नहीं है और कथित धोखाधड़ी अथवा माल आपूर्ति विवाद से उसका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। याचिका में पुलिस की कार्रवाई को मनमाना, दुर्भावनापूर्ण तथा व्यवसाय करने के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन बताया गया।
सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, “पुलिस का काम अपराध की जांच करना है न कि किसी कमर्शियल विवाद में एक पक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए ‘प्राइवेट रिकवरी एजेंट’ की तरह काम करना।”
अदालत ने यह भी कहा, “एफआईआर में शुरुआती नुकसान सिर्फ कुछ लाख रुपए का बताया गया था, उसके एवज में जनता के पैसे का प्रबंधन करने वाली एक विनियमित संस्था के 53 करोड़ से अधिक रुपए होल्ड कर देना पूरी तरह से असंगत, अतार्किक और दंडात्मक है।”
न्यायालय ने पुलिस द्वारा 13 अप्रैल 2026 को जारी उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसके तहत संबंधित राशि को होल्ड पर रखा गया था।
पंकज उप्रेती
वार्ता
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