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भूमि घोटाले में सैम पित्रोदा के खिलाफ मामला दर्ज

बेंगलुरु, 11 मार्च (वार्ता) लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के करीबी सहयोगी सैम पित्रोदा और अन्य के खिलाफ कर्नाटक भूमि अधिग्रहण निषेध अधिनियम 2011 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।
यह मामला सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के पूर्व नेता और भ्रष्टाचार निरोधक फोरम के अध्यक्ष एनआर रमेश ने सोमवार को भूमि अधिग्रहण निषेध विशेष अदालत के समक्ष दायर किया।
यह मामला बेंगलुरु में 12.35 एकड़ आरक्षित वन भूमि पर कथित अवैध कब्जे से संबंधित है।
श्री रमेश ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि येलहंका के जराकाबांदे कवल में स्थित इस भूमि का सरकारी मूल्यांकन 150 करोड़ रुपये से अधिक है और इसका बाजार मूल्य 300 करोड़ रुपये से अधिक है। उन्होंने यह भी दावा किया कि आरोपियों ने पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद भी 2011 से भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करना जारी रखा है।
श्री रमेश ने आरोप लगाया कि आरोपी दुर्लभ औषधीय पौधों की खेती और बिक्री से सालना पांच से छह करोड़ रुपये कमा रहे हैं। उन्होंने कहा,“कर्नाटक भूमि हड़पने निषेध अधिनियम, 2011 के तहत सैम पित्रोदा और अन्य के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।”
इस मामले में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जावेद अख्तर, कर्नाटक के वन और पर्यावरण विभाग के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग के अधिकारी आरके सिंह, संजय मोहन, एन रवींद्र कुमार और एसएस रविशंकर सहित वरिष्ठ अधिकारी भी आरोपी बनाये गये हैं।
उल्लेखनीय है कि 24 फरवरी को लोकायुक्त और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को घोटाले के संबंध में सहायक दस्तावेजों के साथ शिकायतें सौंपी गईं। अब भूमि अधिग्रहण निषेध विशेष न्यायालय में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।
उन्होंने राजीव गांधी और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में दूरसंचार विभाग के सलाहकार के रूप में काम किया। वे ओवरसीज कांग्रेस इकाई के पूर्व अध्यक्ष भी थे।
यह मामला श्री राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी के एक करीबी सहयोगी श्री पित्रोदा से जुड़ा है, जिसके राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं के पुनरुद्धार के लिए फाउंडेशन (एफआरएचटी) 1996 में मुंबई में पंजीकृत हुआ था। यह मामला राहुल गांधी और सोनिया गांधी के एक करीबी सहयोगी से जुड़ा है, जिससे राजनीतिक चिंताएँ बढ़ गई हैं।
वन भूमि का पट्टा वर्ष 2001 की शुरूआत में पाँच साल के लिए अगले दस वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, लेकिन 2011 के बाद इसका नवीनीकरण नहीं किया गया। शिकायत में कहा गया है,“आई-एआईएम आयुर्वेदिक अस्पताल आरक्षित वन भूमि पर अवैध रूप से चल रहा है। इस बड़े भूमि घोटाले में एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सहित वरिष्ठ नौकरशाह भी आरोपी हैं।”
यह मामला कर्नाटक भूमि अधिग्रहण निषेध अधिनियम, 2011 की धारा 4(2) के तहत दायर किया गया है।
समीक्षा.संजय
वार्ता
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