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त्रिपुरा में बिहार के चार लोगों को 10 साल कैद की सजा

अगरतला,11 मार्च (वार्ता) उत्तरी त्रिपुरा की एक स्थानीय अदालत ने छह साल पहले अगरतला से 29.5 किलोग्राम गांजा की तस्करी करने के मामले में बिहार के चार लोगों को दोषी ठहराया है और 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
लंबी सुनवाई के बाद उत्तरी त्रिपुरा के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को लंबी सुनवाई के बाद उत्तरी त्रिपुरा के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।अदालत ने अपराध के लिए प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और जुर्माना अदा न करने पर छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का आदेश दिया। सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।अदालत ने अपराध के लिए प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और जुर्माना अदा न करने पर छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का आदेश दिया।
पुलिस ने मार्च 2019 में धर्मनगर रेलवे स्टेशन पर बेंगलुरु जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस से बिहार निवासी सुरेश मंडल, रजनी मोहन भारती, पुनम देवी और सुनीति देवी को गिरफ्तार किया था।
श्रद्धा,आशा
वार्ता