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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ममता ने जतायी राहत

कोलकाता 17 अप्रैल (वार्ता) पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय के स्कूली छात्रों के हितों के मद्देनजर उस फैसले पर राहत जतायी जिसमें कहा गया है कि जो सहायक शिक्षक ‘दागी’ नहीं हैं, लेकिन न्यायालय के पिछले आदेश के बाद अपनी नौकरी गंवा बैठे हैं, वे पढ़ाना जारी रख सकते हैं।
सुश्री बनर्जी ने आज यहां राज्य सचिवालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा, “हमें राहत मिली है कि शीर्ष न्यायालय ने हमें 31 दिसंबर तक का समय दिया है। हम शिक्षकों के वेतन को लेकर बहुत चिंतित थे, लेकिन इस मौजूदा स्थिति में उन्हें वेतन मिलता रहेगा। हमने वैकल्पिक तरीके के बारे में भी बात की थी।”
उन्होंने कहा, “मैंने कहा था कि हम सुनिश्चित करेंगे कि जिन लोगों की नौकरी चली गयी है, उन्हें कोई परेशानी न हो। हमें कुछ समय मिल गया है। यह मामला 2026 तक नहीं खिंचेगा। मुझे उम्मीद है कि इस साल के भीतर इसका समाधान हो जाएगा। मुझे यह भी उम्मीद है कि हम कोई गलती नहीं करेंगे।”
मुख्यमंत्री ने कहा, “हम वकीलों से सलाह लेंगे और उनकी सलाह के आधार पर जो भी करना होगा, वह करेंगे। जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। कानून और सरकार पर भरोसा रखें।”
शीर्ष न्यायालय ने अपने फैसले में राज्य सरकार को 31 मई तक नयी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और 31 दिसंबर तक इसे पूरा करने का निर्देश दिया है। इससे पहले भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए तीन महीने का समय दिया था।
अशोक, उप्रेती
वार्ता
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