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सोनू निगम ने आपत्तिजनक टिप्पणी पर शिकायत रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का किया रुख

बेंगलुरु, 13 मई (वार्ता) बॉलीवुड गायक सोनू निगम ने कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की है।
गायक पर शहर में हाल ही में आयोजित एक संगीत समारोह के दौरान कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और कन्नड़ समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है।
न्यायमूर्ति शिवशंकर अमरन्नावर की अवकाश पीठ ने मंगलवार को मामले की सुनवाई की और इसे 15 मई को आगे की सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया। कन्नड़ समर्थक संगठन कर्नाटक रक्षण वेदिके की ओर से दर्ज की गई शिकायत के आधार पर अवलाहल्ली थाने में शिकायत दर्ज की गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि निगम ने दर्शकों की ओर से कन्नड़ गाने गाने की मांग को पहलगाम आतंकवादी हमले के बराबर बताया, जिससे कन्नड़ लोगों को असहिष्णु और हिंसक के रूप में चित्रित किया गया।गायक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 351(2) (आपराधिक धमकी), धारा 352(1) (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), और धारा 353 (जनता में गुमराह करने वाले बयान) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
गायक ने अपनी याचिका में दो मई और तीन मई को दर्ज की गई शिकायत को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने मामले की आगे जांच पर रोक लगाने की अंतरिम राहत भी मांगी है। बाद में सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो बयान में उन्होंने सफाई दी कि उनके बयान को गलत समझा गया है।
श्रद्धा,आशा
वार्ता