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दुष्कर्म के आरोपी उस्मान की पत्नी को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

नैनीताल, 19 मई (वार्ता) नैनीताल दुष्कर्म के आरोपी उस्मान अली खान की पत्नी हुस्न बेगम को सोमवार को उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली। उच्च न्यायालय ने हुस्न बेगम को जिला विकास प्राधिकरण (डीडीए) के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंदर और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ में हुस्न बेगम की ओर से प्रार्थना पत्र में कहा गया कि नैनीताल नगर पालिका के अलावा डीडीए की ओर से भी उसे नोटिस दिया गया है।

डीडीए ने उसे 22 मई को सुनवाई के लिए बुलाया गया है। उसका पति जेल में हैं और वह सुनवाई के लिए उपलब्ध होने में असमर्थ है इसलिए नोटिस पर रोक लगाई जाए।

खंडपीठ ने आरोपी पक्ष को कोई राहत नहीं देते हुए डीडीए के समक्ष पेश होने के लिए कहा। खंडपीठ ने यह भी कहा कि डीडीए ने नियमों के अनुसार नोटिस दिया है।

दूसरी ओर दुष्कर्म के आरोपी के पुत्र और अपर सहायक अभियंता रिज़वान खान के लिए सोशल मीडिया पर की गई अभद्र टिप्पणी के मामले में मुख्य स्थायी अधिवक्ता (सीएससी) ने कहा गया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

उल्लेखनीय है कि अप्रैल में 65 वर्षीय उस्मान अली खान पर सरोवर नगरी में 12 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा था। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस घटना के बाद नगरपालिका और डीडीए ने रुकुट कंपाउंड स्थित उसकी संपत्ति को लेकर नोटिस जारी किया।

रवीन्द्र.अभय

वार्ता
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