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शिमला के 10 चिह्नित स्थलों पर सार्वजनिक बैठक, धरना प्रदर्शन करने पर लगी रोक

शिमला, 11 जून (वार्ता) हिमाचल प्रदेश में शिमला जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने मंगलवार को शहर के दस चिह्नित स्थलों पर सार्वजनिक बैठक, धरना प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी।
श्री कश्यप ने पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1953 की धारा छह के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए शिमला शहर के छोटा शिमला से रिज और कैनेडी हाउस तक, रेंडेजवॉयस रेस्तरां से रिवोली सिनेमा तक 150 मीटर दूरी तक, स्कैंडल पॉइंट से काली बाड़ी मंदिर तक, छोटा शिमला गुरुद्वारा से लिंक रोड छोटा शिमला कसुम्पटी रोड, छोटा शिमला चौक से राजभवन से ओक ओवर तक, छोटा शिमला गुरुद्वारा से सट्टी सीढ़ियाँ और पैदल रास्ता जो कसुम्पटी सड़क की ओर, कार्ट रोड से मजीठा हाउस लिंक रोड तक, ए.जी. कार्यालय से कार्ट रोड, सी.पी.डब्ल्यू.डी. कार्यालय से चौड़ा मैदान, उपायुक्त कार्यालय के ऊपर पुलिस गुमटी से लोअर बाजार की ओर 50 मीटर की दूरी तक सभी स्थलों पर सार्वजनिक बैठक आयोजित करने, जुलूस और रैलियां निकालने, प्रदर्शन करने, नारे लगाने, बैंड बजाने और अपराध की मंशा से हथियार के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं को ले जाने पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है।
यह आदेश अपने कर्तव्यों का पालन करते समय पुलिस, अर्धसैनिक और सैन्य कर्मियों पर लागू नहीं होगा।
सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की तात्कालिकता और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह आदेश तत्काल प्रभाव से पारित किया गया है जो आगामी दो महीने की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।
आदेशानुसार उपरोक्त सभी प्रतिबंधित स्थलों पर कार्यक्रमों की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करनी होगी। आदेशों का उल्लंघन नियमानुसार दण्डनीय होगा।
सं. उप्रेती
वार्ता