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हरियाणा न्यायिक सेवा नियमों में बड़ा बदलाव, न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए तीन वर्ष की वकालत अनिवार्य

चंडीगढ़, 10 अगस्त (वार्ता )हरियाणा सरकार ने राज्य की न्यायिक सेवा से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। नए नियमों के तहत न्यायिक सेवा में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि तक कम से कम तीन वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में वकालत करना अनिवार्य होगा। तीन वर्ष की अवधि संबंधित राज्य बार काउंसिल में अस्थायी नामांकन/पंजीकरण की तिथि से गिनी जाएगी।
हरियाणा के कार्मिक विभाग ने पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) हरियाणा संशोधन नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं। ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो गए हैं। नियम संविधान के अनुच्छेद 234 तथा अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत बनाए गए हैं और इनके लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग तथा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से परामर्श किया गया है।
संशोधित नियमों के अनुसार अभ्यर्थी को अपने वकालत के अनुभव का निर्धारित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। अधीनस्थ न्यायालयों में वकालत करने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र को संबंधित प्रधान न्यायिक अधिकारी या निर्धारित शर्तों के अनुसार कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित किया जा सकेगा।
उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में वकालत करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी नियमों में प्रमाणपत्र जारी करने और उसके अनुमोदन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
संशोधन में एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि किसी न्यायाधीश या न्यायिक अधिकारी के साथ लॉ क्लर्क या लॉ रिसर्चर के रूप में अर्जित अनुभव को भी अभ्यर्थी के कुल वकालत अनुभव की गणना में शामिल किया जाएगा।
संशोधित नियमों के तहत न्यायिक सेवा में दो श्रेणियां होंगी—सिविल जज (जूनियर डिवीजन) और सिविल जज (सीनियर डिवीजन)।
कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी कर चुके सिविल जज (जूनियर डिवीजन) को उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के रूप में पदनामित किया जा सकेगा। इसके लिए मानदंड उच्च न्यायालय समय-समय पर निर्धारित करेगा।
संशोधित नियमों में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की दूसरी और उसके बाद की वार्षिक वेतनवृद्धियों को विभागीय परीक्षा पास करने से जोड़ा गया है। परीक्षा उत्तीर्ण होने तक ये वेतनवृद्धियां नहीं मिलेंगी। परीक्षा पास करने के बाद रोकी गई वेतनवृद्धियां देय तिथि से प्रदान की जाएंगी, लेकिन पिछली अवधि का कोई बकाया भुगतान नहीं किया जाएगा।
अधिसूचना में न्यायिक सेवा के लिए जे-1 से जे-5 तक पांच स्तरों का वेतन ढांचा दिया गया है। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के प्रवेश स्तर पर वर्तमान प्रवेश वेतन ₹27,700 है। जे-2, जे-3, जे-4 और जे-5 स्तरों पर प्रवेश वेतन क्रमशः ₹33,090, ₹39,530, ₹43,690 और ₹51,550 निर्धारित किया गया है।
अधिसूचना में विभिन्न स्तरों पर वर्षवार वेतन का विवरण भी दिया गया है। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि वार्षिक वेतनवृद्धि तीन प्रतिशत संचयी आधार पर होगी, यानी तीन प्रतिशत की गणना पिछले वर्ष के मूल वेतन पर की जाएगी, न कि किसी निश्चित राशि पर। संशोधन अधिसूचना पर हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के हस्ताक्षर हैं।
सं सैनी
वार्ता
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