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मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना लागू

उदयपुर, 22 अप्रेैल (वार्ता) राजस्थान में उदयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक से ऋण लेने वाले ऋणियों (किसानों) के लिए सहकारिता विभाग के प्रस्ताव अनुसार मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 लागू की गई है।
भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष जिला कलक्टर नमित मेहता ने बताया कि एकमुश्त समझौता योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा 200 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत जिन किसानों द्वारा भूमि विकास बैंक से ऋण ले रखा है एवं किसी कारण से ऋण राशि का चुकारा समय पर नहीं कर पाये उनको अपना जनआधार एवं मोबाईल नम्बर बैंक में प्रस्तुत कर योजनानुसार राशि 30 जून 2025 से पूर्व जमा करवाने पर दण्डनीय ब्याज एवं ब्याज में छूट प्रदान की जाएगी। दण्डनीय ब्याज एवं ब्याज की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
रामसिंह सैनी
वार्ता