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बाल विवाह रोकथाम:पुलिस चलाएगी विशेष अभियान

जयपुर, 22 अप्रैल (वार्ता) राजस्थान में पुलिस बाल विवाह की रोकथाम के लिए पांच दिवसीय विशेष अभियान ‘ऑपरेशन लाडली’ चलायेगी।
अभियान का उद्देश्य बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता फैलाना और कानूनी कार्रवाई करना है। यह अभियान 26 अप्रैल से शुरू होगा और पांच दिनों तक चलेगा।
पुलिस महानिदेशक (नागरिक अधिकार) मालिनी अग्रवाल ने मंगलवार को बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह एक अपराध है, इस कुप्रथा का आयोजन विशेषकर अक्षय तृतीया (आखातीज) एवं पीपल पूर्णिमा जैसे पर्वों के साथ-साथ अन्य सावों पर भी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है।
उन्होंने बताया कि इस कुप्रथा की रोकथाम के लिए राजस्थान पुलिस 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पांच दिवसीय विशेष अभियान ऑपरेशन लाडली चलाने जा रही है। जिसमें जागरूकता के साथ-साथ अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।
श्रीमती अग्रवाल ने बताया कि इसके लिए रेंज एवं जिला स्तर पर कार्यरत विभिन्न महिला संगठनों सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की सहायता लेकर प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला, खंड, स्कूल, ग्राम स्तरीय एवं सेवा प्रदाताओं की कार्यशाला का आयोजन करके प्रतिभागियों को 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं एवं 21 वर्ष से कम आयु के बालकों को बाल विवाह कानून के प्रति जागरूक किया जाएगा।
इस दौरान पुलिस दुकानों, प्रमुख स्थानों पर दीवार लेखन, जागरूकता रैली, शासकीय एवं धार्मिक कार्यक्रमों में बाल विवाह नहीं करने की शपथ, वृत्तचित्र, नुक्कड़ नाटक, होर्डिंग एवं समाचार पत्रों में विज्ञापन के द्वारा भी प्रचार प्रसार करेगी
उन्होंने बताया कि विवाह संपन्न करने वाले ब्राह्मण, टेंट वाले, बैण्ड एवं घोड़े वालों और हलवाइयों को भी पाबंद किया जाएगा कि वे बाल विवाह की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। सूचना देने वालों को प्रोत्साहन के साथ मजबूत सुरक्षा तंत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
सुनील.संजय
वार्ता