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कातिल भाई को अदालत ने दी उम्रकैद की सजा

बाराबंकी 20 मई (वार्ता) उत्तर प्रदेश में बाराबंकी की एक अदालत ने शनिवार को हत्या के मामले में कातिल आरोपी भाई को आजीवन कारावास व दस हजार रुपये अर्थ दण्ड की सजा सुनायी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मथुरा प्रसाद वर्मा ने बताया कि राज कुमार के पिता अयोध्या सिंह की घुँघटर चौराहे पर टिम्बर की दुकान खोल रखी थी। इसी दुकानके बंटवारे को लेकर अयोध्या प्रसाद व इसके सगे भाई शिव शंकर से पिलर डालने को लेकर जमीनी विवाद था। इसी रंजिश को लेकर 17 मार्च 2020 को दोनों भाइयों में विवाद होने लगा, तभी शिव शंकर ने फावड़े से मार मार कर भाई अयोध्या की हत्या कर दी थी।
आज अपर जिला जज कमल कान्त श्रीवास्तव की अदालत ने सुनवाई पूरी कर आरोपी शिव शंकर को हत्या का दोषी करार दिया और आजीवन कारावास व अर्थ दण्ड की सजा से दण्डित किया।
सं प्रदीप
वार्ता