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इटावा में पुलिस भर्ती के नाम पर वसूली करने वाले दंपत्ति समेत पांच को सजा

इटावा, 31 मई (वार्ता) उत्तर प्रदेश में इटावा जिले की एक अदालत में पुलिस भर्ती के नाम पर चार लाख रुपए वसूलने के मामले में पति पत्नी समेत पांच लोगों को सात-सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही हर आरोपी से 11 हजार 500 रुपए अर्थदंड वसूलने के निर्देश भी अदालत ने दिए है।
यह सजा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ड्यूटी की अदालत ने पक्ष ओर विपक्ष की बहस के बाद सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 23 अप्रैल 2012 को इटावा जिले के वकेवर इलाके के उदयभान सिंह ने थाना जसवन्तनगर में उमेश चन्द्र आदि पांच व्यक्तियों द्वारा वादी से पुलिस भर्ती के नाम पर धोखाधड़ी करके चार लाख रूपये वसूलने की शिकायत धारा 420,406,506 में दर्ज कराई थी।
इस मामले में सब इंस्पेक्टर ब्रज बल्लव सिंह ने जांच के बाद सभी आरोपियों के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना जसवंतनगर पुलिस टीम पैरोकार सुरेंद्र कुमार एवं मानीटरिंग सैल व एपीओ0 श्री मती संगीता सिंह द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी ।
इस मामले में सभी आरोपियों को न्यायालय ने प्रत्येक को सात वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 11 हजार 500 रूपये का अर्थदंड दिया गया ।
अभियोजन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस भर्ती के नाम पर 4 लाख की वसूली करने के मामले में उमेश चन्द्र,उसकी बीबी श्री देवी,अजय पाल,रामवीर और राधेश्याम को सात सात साल की सजा सुनाई गई।
सं प्रदीप
वार्ता
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