राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Jan 28 2025 8:50PM बांदा में हत्यारोपी महिला को उम्रकैदबांदा 28 जनवरी (वार्ता) उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक अदालत ने मंगलवार को एक व्यक्ति की हत्या में शामिल महिला अभियुक्त को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने बताया कि गिरवां थाना क्षेत्र के बहेरी गांव में 1 नवंबर 2012 गांव में जयराज सिंह नामक व्यक्ति की हत्या उस समय की गई थी जब वह अपने दरवाजे पर बैठा था। घटना की सूचना पर पुलिस ने तत्काल रज्जन सिंह उर्फ रजनू उसके भाई राजेश सिंह और मां चुनवा के विरूद्ध घटना का नामजद मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विधिक प्रक्रिया शुरू की और विवेचना पूरी कर 27 जनवरी वर्ष 2013 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष ने आठ साक्ष्य पेश किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ छोटे लाल यादव की अदालत ने पक्ष- विपक्ष की दलीलों और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर महिला आरोपी चुनुवा को घटना का दोषी ठहराते हुए आजीवन करावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साक्ष्यों के अभाव में उसके पुत्र राजेश सिंह को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि घटना का मुख्य आरोपी रंजन सिंह उर्फ रजनू घटना के बाद से आज तक फरार है।जिससे उसके विरुद्ध मुकदमें की सुनवाई अदालत में नहीं हो सकी।सं प्रदीपवार्ता