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बांदा में बेटी की हत्या की दोषी मां को उम्रकैद

बांदा 17 अप्रैल (वार्ता) उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को पुत्री की हत्या की दोषी मां को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार तिवारी ने बताया कि गिरवां थाना के खुरहंड गांव निवासी राम मूरत नोएडा में प्राइवेट नौकरी करता था। उसकी पत्नी सरोज सिंह अपनी बेटी के साथ गांव में ही रहती थीं। सरोज अपनी बेटी शिम्पी के चरित्र पर शक करती थी। जिसके चलते उसने पुत्री की हत्या कर दी। शव को मकान के पीछे गड्ढे में खोदकर दफना दिया था।
शिम्पी के कई दिन से घर से गायब होने की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने विस्तृत जांच की और पूछताछ के बाद सरोज सिंह की निशानदेही पर चार मई 2020 को गड्ढे में दफनाये गये शव को मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में निकाला। पुलिस ने शव का पोस्टपार्टम कराया और मां सरोज सिंह के विरुद्ध हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर पांच मई वर्ष 2020 को जेल भेजा। बाद में पुलिस ने विस्तृत जांच के बाद 31 जुलाई वर्ष 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। जहां अभियोजन पक्ष ने सात साक्ष्य पेश किया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रपाल द्वितीय की अदालत में पक्ष- विपक्ष की दलीलों और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर मां सरोज सिंह को पुत्री शिम्पी की हत्या का दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
सं प्रदीप
वार्ता