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संतकबीरनगर में हत्या के आरोपी की जमानत निरस्त

संतकबीरनगर 20 मई(वार्ता) उत्तर प्रदेश में संतकबीरनगर जिले के थाना कोतवाली खलीलाबाद निवासी प्रेमिका के हत्यारोपी की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी ने निरस्त कर दिया।
अभियुक्त ने शादी न हो पाने की रंजिश में अपनी प्रेमिका की गला दबा कर हत्या कर दी थी और शव को खपरैल के मकान में छिपा दिया था।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने मंगलवार को बताया कि थाना कोतवाली खलीलाबाद के देवडांड़ निवासी राम भवन ने थाना खलीलाबाद में 30 नवंबर 2023 को तहरीर देकर सूचित किया था कि वह घर पर रह कर खेती-बाड़ी और मजदूरी का कार्य करते हैं। उनकी 20 वर्षीय लड़की सोनी इण्टर तक पढाई की थी और घर पर रहती थी जिसका गांव के ही एक लड़के शिशुपाल गौतम से दो तीन वर्षों से प्रेम संबंध हो गया था।
उन्होने कहा कि इसकी जानकारी जबसे शिशुपाल को हुई तभी से वह उनकी लड़की को अपने साथ जाने व प्रेम सम्बन्ध बनाये रखने के लिए धमकाता था। दोनों फोन से आपस में सम्पर्क में थे। शाम को उनकी लड़की अपना मोबाइल घर पर रख कर कहीं गायब हो गई। वह अगल बगल के लोगों के साथ गांव के चारो तरफ खोजबीन किए लेकिन उनकी लड़की कहीं नहीं मिली तो 30 नवंबर 23 को थाने पर जाकर लड़की के गायब होने की गुमशुद‌गी दर्ज करवाई।लड़की की तलाश कर ही रहे थे की दिनाक पांच दिसंबर 23 को घर के बगल में रहने वाले ने पुराने खपरैल मकान से दुर्गन्ध आने पर खोजबीन की गई तो उनकी लड़की का शव पड़ा हुआ था।
उन्होंने तहरीर में कहा है कि आरोपी शिशुपाल के साथ नहीं भागने व संपर्क तोड़ने की आशंका के कारण शिशुपाल ने गला कस कर उनकी लड़की की हत्या कर घर से कहीं भाग गया। लड़की के गायब होने के बाद से ही शिशुपाल घर से गायब था। मामले में मुकदमा पंजीकृत होने के बाद आरोपी शिशुपाल को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। आरोपी शिशुपाल की तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता ने विरोध किया और बताया कि मामले में पुलिस द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है तथा साक्ष्य की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। यदि आरोपी को जमानत मिलती है तो वह साक्षियों को प्रभावित करेगा।
मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी ने आरोपी शिशुपाल की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
सं प्रदीप
वार्ता