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बाराबंकी में हत्या के मामले में छह को उम्रकैद

बाराबंकी 9 जून (वार्ता) उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में छह लोगों को उम्रकैद और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
जिला न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव ने हत्या के एक मुकदमें का फैसला सुनाते हुए सभी आधा दर्जन लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को दस हजार रूपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित कुमार अवस्थी,सहायक शासकीय अधिवक्ता आशीष शरण गुप्ता ने बताया कि दो मार्च 2018 को कुलदीप चौहान अपनी पत्नी सावित्री देवी को उसके मायके ग्राम मरका मऊ थाना बदोसराय छोड़ने गया था, वापस आते समय ग्राम खुर्दा निवासी हरिश चन्द्र,विनोद , लल्लन,पप्पू, पिंटू और उत्तम ने मिलकर कुलदीप की हत्या कर दी और शव पेड़ से लटका दिया। यह हत्या काफी दिन तक पुलिस के लिए पहेली बनी रही। बाद में पुलिस ने घटना का पर्दाफाश किया था। न्यायालय ने सुनवाई पूरी करने के बाद सभी आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया और सजा सुनायी।
सं प्रदीप
वार्ता