नयी दिल्ली, 16 फरवरी (वार्ता) भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) के ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए थोड़ा और समय देने के उद्देश्य से पीपीबील की सेवाओं को बंद करने की अवधि को 15 दिन बढ़ाकर 15 मार्च 2024 कर दी है।
रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि व्यापक सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि 15 मार्च, 2024 (29 फरवरी, 2024 की पूर्व निर्धारित समयसीमा से विस्तारित) के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में कोई और जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी ब्याज, कैशबैक, पार्टनर बैंकों से स्वीप इन या रिफंड के अलावा जो कभी भी जमा किया जा सकता है।
इसके ग्राहकों द्वारा बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि सहित अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति उनके उपलब्ध शेष राशि (कोई परिवर्तन नहीं) तक बिना किसी प्रतिबंध के दी जाएगी।
15 मार्च, 2024 (29 फरवरी, 2024 की पूर्व निर्धारित समयसीमा से विस्तारित) के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में कोई और जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी ब्याज, कैशबैक, पार्टनर बैंकों से स्वीप इन या रिफंड के अलावा जो कभी भी जमा किया जा सकता है।
इसके ग्राहकों द्वारा बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि सहित अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति उनके उपलब्ध शेष राशि (कोई परिवर्तन नहीं) तक बिना किसी प्रतिबंध के दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि 15 मार्च, 2024 के बाद कोई भी बैंकिंग सेवा, जैसे फंड ट्रांसफर (एईपीएस, आईएमपीएस आदि जैसी सेवाओं के नाम और प्रकृति के बावजूद), बीबीपीओयू और यूपीआई सुविधा बैंक द्वारा प्रदान नहीं की जानी चाहिए। 29 फरवरी, 2024 की पूर्व निर्धारित समयसीमा से बढ़ा दिया गया)। हालाँकि, उपरोक्त (ii) के प्रयोजन के लिए (अर्थात ग्राहकों या वॉलेट धारकों द्वारा उपलब्ध शेष राशि की निकासी या उपयोग के लिए), एईपीएस, आईएमपीएस और यूपीआई सहित ऐसे फंड ट्रांसफर की अनुमति किसी भी समय दी जा सकती है।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड द्वारा बनाए गए वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के नोडल खातों को जल्द से जल्द 29 फरवरी, 2024 से पहले समाप्त किया जाना है।
इन नोडल खातों में सभी पूर्व निर्धारित लेनदेन का निपटान (29 फरवरी, 2024 को या उससे पहले शुरू किए गए सभी लेनदेन के संबंध में) 15 मार्च, 2024 तक पूरा किया जाएगा और उसके बाद किसी भी अन्य लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
यह भी निर्देश दिया गया है कि बैंक द्वारा सभी खातों और वॉलेट से, कानून प्रवर्तन या न्यायिक अधिकारियों द्वारा फ्रीज या ग्रहणाधिकार चिह्नित खातों को छोड़कर, उनके उपलब्ध शेष तक निकासी की सुविधा दी जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि यह निर्देशित किया जाता है कि बैंक स्वचालित 'स्वीप-इन स्वीप-आउट' सुविधा के तहत भागीदार बैंकों के पास जमा ग्राहकों की जमा राशि की निर्बाध निकासी की सुविधा देगा, जिससे ऐसे ग्राहकों को कोई असुविधा नहीं होगी।
शेखर
वार्ता