मुंबई 13 मार्च (वार्ता) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियामकीय आदेशों का पालन नहीं करने के मामले में आज जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड पर 3.10 लाख रुपये और एक्सपेरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
आरबीआई ने गुरुवार को बताया कि उसने 31 मार्च, 2023 तक जेएम फाइनेंशियल की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में वैधानिक निरीक्षण किया था, जिसमें कंपनी द्वारा नियामकीय दिशानिर्देशों के उल्लंघन की पुष्टि हुई। इस संबंध में कंपनी को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। कंपनी के जवाब, अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान प्रस्तुत मौखिक तर्कों पर विचार करने के बाद आरबीआई ने पाया कि कंपनी ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में संबंधित पक्ष लेनदेन का खुलासा नहीं किया है।
केंद्रीय बैंक ने बताया कि उसने 31 मार्च 2023 तक की कंपनी की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में वैधानिक निरीक्षण किया था, जिसमें नियामकीय दिशानिर्देशों के उल्लंघन की पुष्टि हुई। इसके आधार पर कंपनी को एक नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। कंपनी के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान प्रस्तुत मौखिक तर्कों पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने पाया कि कंपनी के खिलाफ लगाए गए आरोप सही साबित हुए हैं।
आरबीआई ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में कमियों के कारण की गई है और इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है।
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