नयी दिल्ली 15 अप्रैल (वार्ता) राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जम्मू-कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में हथियार और गोला-बारूद जब्त करने से जुड़े आतंकी साजिश मामले में एक पाकिस्तानी हैंडलर समेत तीन आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है।
एनआईए के अनुसार आरोपियों की पहचान अब्दुल अजीज, मुनव्वर हुसैन और नजीर हुसैन, नजीर अहमद और अली खान के रूप में की गयी है। उन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2), 2023 के साथ संशोधित यूए(पी) अधिनियम 1967 की धारा 13, 17, 18, 20, 23 और 38 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 3/25 के तहत आरोप लगाए गए हैं। नजीर हुसैन, जो अभी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में सक्रिय है, प्रतिबंधित जम्मू और कश्मीर गजनवी फोर्स (जेकेजीएफ) आतंकवादी संगठन का एक कार्यकर्ता है।
एनआईए जांच के अनुसार, वह क्षेत्र में आतंकवादी कृत्यों और गतिविधियों को अंजाम देने के लिए विभिन्न प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों और उनके सहयोगियों द्वारा रची गई बड़ी साजिश के तहत कश्मीर के कमजोर लोगों को हिंसा के कृत्यों में शामिल होने के लिए प्रेरित करने में शामिल था। नजीर आतंकी संगठनों के स्थानीय समर्थकों के साथ भड़काऊ ऑडियो क्लिप और वीडियो नोट साझा करता था, उन्हें जिहाद करने और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए उकसाता था। उसने लोगों में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे आतंकवादी संगठनों के हिंसक एजेंडे को अंजाम देने के लिए उन्हें हथियार, गोला-बारूद और हथगोले आदि भी मुहैया कराए।
संजीव, यामिनी
वार्ता