भारतPosted at: Jun 9 2025 10:37PM तहव्वुर राणा को परिवार से फोन पर बात करने की मिली अनुमति

नयी दिल्ली 09 जून (वार्ता) दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को अपने परिवार के सदस्यों से फोन पर बात करने की अनुमति दे दी।
विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने राणा को आरोपी की अर्जी पर सुनवाई के बाद यह अनुमति दी।
अदालत ने इससे पहले राणा की अपने परिवार के सदस्यों से बात करने की अर्जी खारिज कर दी थी।
पिछले सप्ताह अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किये गये राणा की न्यायिक हिरासत नौ जुलाई तक बढ़ा दी थी।
पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राणा (64) कथित तौर पर 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी है, जो एक अमेरिकी नागरिक है। राणा पर मुंबई में आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए हेडली और नामित आतंकवादी संगठनों के गुर्गों के साथ साजिश रचने का आरोप है। पिछले महीने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा के प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया था और उसे भारतीय हिरासत में भेजने का रास्ता साफ कर दिया था।
गौरतलब है कि 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों के एक समूह ने नवंबर 2008 में अरब सागर में समुद्री मार्ग का उपयोग करके मुंबई में घुसने के बाद रेलवे स्टेशन, दो आलीशान होटलों और एक यहूदी केंद्र पर समन्वित हमला किया था। इस हमले में करीब 166 लोग मारे गए थे।
अशोक
वार्ता