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मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक 2025 को संसद की मंजूरी

मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक 2025 को संसद की मंजूरी

नयी दिल्ली, 02 दिसम्बर (वार्ता) 'मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक 2025' को आज संसद की मंजूरी मिल गयी।


राज्यसभा में इस पर मंगलवार को व्यापक चर्चा हुई और विधेयक को ध्वनि मत से मंजूर करने के बाद लोकसभा को लौटा दिया गया। लोकसभा ने विधेयक को सोमवार को ही पारित कर दिया था।

 

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पर हुयी चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि जीएसटी सिर्फ मणिपुर के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए है और संशोधित जीएसटी 22 सितम्बर से पूरे देश में लागू है। मणिुपर में राष्ट्रपति शासन है इसलिए वहां संशोधित जीएसटी को संसद की मंजूरी के साथ वहां लागू किया जा रहा है।

 

श्रीमती सीतारमण ने विधेयक का जवाब देते हुए विपक्ष पर भी हमला किया और कहा कि जब मणिपुर के लिए महत्वपूर्ण मौका आया है तो विपक्षी दलों ने संसद से बर्हिगमन किया है। उनका कहना था कि विपक्ष सिर्फ बातें करता है और वह मणिपुर को लेकर गंभीर नहीं है। उनका कहना था कि जब भी मणिपुर को लेकर चर्चा होती है, विपक्ष उसमें हिस्सा नहीं लेता है और इस बार भी उसका वही रवैया रहा है और जब मणिपुर में जीएसटी लागू करने को लेकर संसद में चर्चा हो रही है तो विपक्ष सदन से बाहर चला गया है। उनका कहना था कि विपक्ष सिर्फ बातें करता है और मणिपुर को लेकर जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष सिर्फ आरोप लगाता है और मणिपुर को लेकर सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहाता है।

 

वित्तमंत्री ने कहा कि मणिपुर को लेकर जीएसटी विधेयक के पारित होने से इससे संबंधित बेवजह के विवादों का आसानी से निपटारा किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी को लेकर पहले जीएसटी परिषद मेंं व्यापक चर्चा हुई है और उसके बाद ही इसमें पांच प्रतिशत के स्लैब को मंजूरी दी गयी। जीएसटी के नये प्रावधानों से देश में होटल उद्योग तथा पर्यटन को व्यापक लाभ हुआ है और होटल के रूम जीएसटी के लागू होने से सस्ते हो गये हैं जिससे देश में पर्यटन को बढावा मिलेगा।

 

उन्होंने कहा कि मणिपुर को लेकर यह विशेष संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मजबूत सुधार पर आधारित कदम उठाए गये हैं जिसमें ट्रैक-एंड-ट्रेस सिस्टम महत्वपूर्ण है जिसके जरिये दूध पर कोई जीएसटी नहीं लगता है। डिब्बाबंद करते समय ऊंचे तापमान पर गर्म करने के बाद पैक किया जाता है और खोलने से पहले उसे फ्रिज में रखने की जरुरत नहीं पड़ती है। उसके बाद डिब्बा खोलने के बाद ही फ्रिज में रखने की जरुरत पड़ती है। पहले उस पर टैक्स लगता था, वो अब जीरो हो गया है। आज का जो संशोधन है, उससे ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम स्थापित करने में मदद मिलेगी । एक बार ऐसा सिस्टम बन जाए तो लीकेज रोकना आसान हो जाएगा और आपूर्ति के समय वाऊचर बनाने के नियम आसान हो जाएंगे।

 

श्रीमती सीतारमण के अनुसार यह विधेयक 7 अक्तूबर 2025 को जारी अध्यादेश की जगह लेगा और जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों को लागू करने के लिए आवश्यक बदलावों को औपचारिक रूप देगा।

 

अभिनव जितेन्द्र
वार्ता

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