IndiaPosted at: Mar 23 2018 6:48PM चुनाव आयोग का टिप्प्णी से इनकार
नयी दिल्ली 23 मार्च (वार्ता) चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य करार दिये जाने के आदेश को पलटने के दिल्ली उच्च न्यायालय निर्णय पर तत्काल कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।
आयोग ने कहा है कि उसे अदालत के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि अभी नहीं मिली है और वह आदेश का अध्ययन करने के बाद ही कोई टिप्पणी करेगा। गौरतलब है कि आज उच्च न्यायालय ने आप के इन विधायकों की सदस्यता फिलहाल बहाल कर दी है और आयोग को कहा है कि वह सभी विधायकों की सुनवाई करने के बाद ही कोई निर्णय ले।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की खंडपीठ ने विधायकों को अयोग्य ठहराये जाने की चुनाव आयोग की सिफारिशों को खारिज करते हुए निर्देश दिया कि आयोग उनकी याचिका पर फिर से सुनवाई करे। न्यायालय ने गत 28 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
आयोग ने इसी वर्ष 19 जनवरी को संसदीय सचिव को लाभ का पद मानते हुए राष्ट्रपति से आप के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनाव आयोग की सिफारिश को मंजूर करते हुए विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी थी।
दिल्ली विधानसभा के फरवरी 2015 में हुए चुनाव में आप को 70 में से 67 सीटें मिली थीं। श्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनने के बाद 21 विधायकों को मंत्रियों का संसदीय सचिव नियुक्त किया था। प्रशांत पटेल नाम के वकील ने विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किए जाने के खिलाफ शिकायत की थी। एक विधायक जरनैल सिंह ने पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था।
अरविंद अजीत
वार्ता