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लोकसभा चुनाव द्वितीय चरण के लोकसभा क्षेत्रों में बुधवार को शाम बजे थम जायेगा चुनाव प्रचार

लोकसभा चुनाव द्वितीय चरण के लोकसभा क्षेत्रों में बुधवार को शाम बजे थम जायेगा चुनाव प्रचार

जयपुर, 23 अप्रैल (वार्ता ) राजस्थान में लोकसभा आम चुनाव-2024 के द्वितीय चरण में छब्बीस अप्रैल को 13 लोकसभा क्षेत्रों में होने वाले मतदान से अड़तालीस घंटे पहले बुधवार सायं छह बजे से चुनाव प्रचार थम जायेगा।

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि दूसरे चरण में 13 लोकसभा क्षेत्रों टोंक-सवाईमाधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बासंवाड़ा, चितौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़- बारां में चुनाव होगा।

श्री गुप्ता ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अनुसार, इन लोकसभा क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटों की अवधि 24 अप्रैल को शाम बजे से आरंभ होकर मतदान समाप्ति अवधि 26 अप्रैल को सायं छह बजे तक प्रभावी रहेगी।

उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार थम जाने के बाद निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस आयोजित नहीं किया जा सकेगा। द्वितीय चरण के चुनाव से सम्बंधित सिनेमा, चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन नहीं होगा। कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं किया जा सकेगा। कोई व्यक्ति यदि इन उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो दो वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों सजा होगी।

कोई भी राजनैतिक व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है अथवा सांसद या विधायक नहीं है, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार समाप्त होने के पश्चात् नहीं ठहर सकेगा। राज्य की सुरक्षा कवच प्राप्त राजनैतिक व्यक्ति (अभ्यर्थी से भिन्न) यदि निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता है, तो वह अपने मताधिकार का उपयोग करने के बाद क्षेत्र में आवाजाही नहीं करेगा। इस दौरान अंतरराज्यीय सीमाएं भी सील रहेंगी। इन क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध के साथ सूखा दिवस रहेगा।

उन्होंने बताया कि प्रिंट मीडिया में राजनैतिक विज्ञापनों का प्रकाशन अधिप्रमाणन के बाद ही किया जा सकेगा। राजस्थान में ओपिनियन पोल या अन्य पोल सर्वे के प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही, एग्जिट पोल के परिणामों को समाचार पत्रों में प्रकाशित या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित करना अथवा अन्य किसी तरीके से प्रचार-प्रसार करने पर भी पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। एग्जिट पोल पर यह प्रतिबन्ध लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान दिवस एक जून को शाम साढ़े छह बजे तक जारी रहेगा।

दूसरे चरण में 13 लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एवं कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के 13 -13 उम्मीदवारों, भारतीय आदिवासी पार्टी (बीएपी) एवं अन्य दलों तथा निर्दलीयों सहित 152 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपना चुनावी भाग्य आजमा रहे हैं। इनमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत एवं कैलाश चौधरी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सी पी जोशी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डा सी पी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र एवं सांसद दुष्यंत सिंह आदि शामिल हैं।

जोरा

वार्ता

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