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कार्ति, उनकी पत्नी के खिलाफ सुनवाई पर 27 तक रोक

कार्ति, उनकी पत्नी के खिलाफ सुनवाई पर 27 तक रोक

चेन्नई 21 जनवरी (वार्ता) मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम तथा उनकी पत्नी श्रीनिधि के खिलाफ कर चोरी मामले में आरोप तय करने संबंधी कार्यवाही पर 27 जनवरी तक रोक लगा दी है।

अदालत ने मंगलवार को यह रोक वर्ष 2015-16 के दौरान कथित तौर पर वित्तीय तथा करवंचना मामले में लगायी है। इस मामले में श्री कार्ति ने अदालत में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एम. सुंदर ने 27 जनवरी यानी अगामी सोमवार को होने वाली अगली सुनवाई तक रोक लगाने आदेश दिया।

श्री कार्ति ने अपनी याचिका में विशेष अदालत की सुनवाई पर रोक लगाने की अपील की थी।

इससे पहले विशेष अदालत के न्यायाधीश डी. लिंगेश्वरन ने सात जनवरी को उनकी आरोपमुक्त करने संबंधी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिका में सुनवाई के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।

संतोष.संजय

वार्ता

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