नयी दिल्ली, 16 जनवरी (वार्ता) दिल्ली उच्च न्यायालय राजधानी स्थित हेराल्ड हाउस को खाली करने के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल लि. (एजेएल) की याचिका पर 28 जनवरी को सुनवाई करेगा।
मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन और न्यायमूर्ति वी. के. राव की खंडपीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को करने का बुधवार को आदेश दिया। न्यायमूर्ति मेनन ने बताया कि उन्हें सर्जरी करानी है, इसलिए इस मामले की सुनवाई 24 जनवरी के बाद ही संभव हो सकती है। इसके बाद उन्होंने एजेएल की अपील पर सुनवाई की अगली तिथि 28 जनवरी निर्धारित कर दी।
गौरतलब है कि उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 21 दिसंबर को एजेएल को राजधानी के आईटीओ स्थित नेशनल हेराल्ड अखबार के मुख्यालय को दो सप्ताह में खाली करने का आदेश दिया था।
भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके पुत्र राहुल गांधी , कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नांडीज, मोतीलाल वोरा और सैम पित्रोदा पर एजेएल का यंग इंडियन प्रा.लि. द्वारा अधिग्रहण करने के मामले में धोखाधड़ी आदि का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया था। श्री स्वामी ने आरोप लगाया है कि इस मामले में करोड़ों रुपये की सम्पत्ति बहुत कम कीमत पर यंग इंडियन प्रा. लि. को हस्तांतरित कर दी गयी।
इस मामले में एजेएल ने केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय के 30 अक्टूबर के हेराल्ड हाउस की 53 वर्ष पुरानी लीज रद्द करने और भवन को 15 नवंबर तक खाली करने के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। मंत्रालय ने लीज के अनुबंधों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए यह आदेश जारी किया था।
श्रवण सुरेश
वार्ता