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हाईकोर्ट ने उपपा के वाहन पास निरस्त करने के मामले में आयोग से मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने उपपा के वाहन पास निरस्त करने के मामले में आयोग से मांगा जवाब

नैनीताल, 15 अप्रैल (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी (उपपा) के वाहनों के पास निरस्त करने के मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी से मंगलवार तक जवाब मांगा है।

अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ (सुरक्षित) लोकसभा सीट से उपपा ने किरन आर्य को मैदान में उतारा है। उपपा प्रत्याशी द्वारा अपना आय व्यय का हिसाब जमा नहीं करने के आरोप में अल्मोड़ा के जिला निर्वाचन अधिकारी ने 12 अप्रैल को उपपा के वाहनों के पास निरस्त कर दिये।

उपपा उम्मीदवार की ओर से इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी। इस प्रकरण की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ में हुई। याचिका में कहा गया कि वह 12 अप्रैल को चुनाव आयोग को आय व्यय का हिसाब नहीं दे पायी लेकिन 13 और 14 अप्रैल को रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिगत पेश होकर और ईमेल के माध्यम से आय व्यय का हिसाब जमा करने का अनुरोध किया गया लेकिन आरओ की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिजय नेगी ने बताया कि न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ ने जिला निर्वाचन अधिकारी से कल मंगलवार तक जवाब मांगा है। कल ही इस मामले में सुनवाई होगी।

गौरतलब है कि उत्तराखंड में चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है। यहां आगामी 29 अप्रैल को वोट डाले जायेंगे।

रवीन्द्र.संजय

वार्ता

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